हॉस्पिटल के निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक:सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाने में कई धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र स्थित पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक पवित कुमार मौर्य को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने यह आदेश याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याची पवित कुमार मौर्य और एक अन्य के खिलाफ 27 अप्रैल 2026 को रॉबर्ट्सगंज थाने में विभिन्न आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर को रद्द कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याची की ओर से दलील दी गई कि प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज कराई गई है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए प्रतिवादी संख्या छह से नौ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही चार सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

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