हाईकोर्ट- अनावश्यक सुनवाई टालने से बढ़ता है अदालती बोझ:बिना उचित कारण अनुपस्थित रहना वकालत की गरिमा के अनुरूप नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुकदमों की सुनवाई टालने और बिना उचित कारण अदालत से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि यह वकालत के पेशे की गरिमा के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कुछ मामलों में जानबूझकर सुनवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास…