हाईकोर्ट ने कहा, एसिड हमले अलग ही श्रेणी के:कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इंकार, पुलिस को फटकारा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जिन मामलों में एसिड का इस्तेमाल हमले के हथियार के तौर पर किया जाता है, वे अपराध में इस्तेमाल हथियार की प्रकृति के कारण ‘एक अलग ही श्रेणी’ के होते हैं। गहन जांच की ज़रूरत को देखते हुए जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने…