नाबालिग बच्ची की अवैध हिरासत मामले में एसपी हमीरपुर तलब:तहरीर के बाद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, कोर्ट ने कहा- कल वर्चुअल पेश हों


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के अवैध हिरासत के मामले में गंभीर संज्ञान लेते हुए हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक को 25 जून 2026 को वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। छतरपुर (मध्य प्रदेश) निवासी चंद्रशेखर रजक की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी सुमन रजक 26 मई 2026 से लापता है। पिता ने 27 मई 2026 को थाना ओरछा रोड, जिला छतरपुर में धारा 137(2) बी एन एस के तहत एफ आई आर दर्ज कराई। इसके बाद पिता को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि अभियुक्त ने उनकी बेटी को हमीरपुर जिले के गुलाबनगर, राठ थाना कोतवाली राठ में अवैध रूप से रखा हुआ है। 28 मई 2026 को पिता ने एस एच ओ कोतवाली राठ को आवेदन देकर बेटी को छुड़ाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 जून 2026 को फिर रजिस्टर्ड डाक से आवेदन भेजा गया, तब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट ने कहा स्थिति बेहद दुखद न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने इस स्थिति को “बेहद दुखद” बताते हुए कहा कि एक 16 साल की लड़की 26 मई से अवैध हिरासत में है और पिता की तमाम लिखित अर्जियों के बावजूद पुलिस ने आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। यह अत्यंत खेद का विषय है। हाईकोर्ट ने एस पी हमीरपुर को रिकॉर्ड के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया है। साथ ही रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया गया है कि यह आदेश तत्काल जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर तथा एस पी हमीरपुर को भेजा जाए।अगली सुनवाई 25 जून 2026,को होगी।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *