रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे:नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई, पुलिस ने डीजे संचालकों को दिलाई शपथ


बलरामपुर में तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस-प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार शाम 7 बजे कोतवाली नगर थाने में डीजे संचालकों की बैठक हुई। थाना प्रभारी संतोष कुमार मिश्रा ने साफ कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी हालत में डीजे नहीं बजेगा। नियम तोड़ने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के नियमों का पालन करने के निर्देश त्योहारों को देखते हुए आयोजित बैठक में पुलिस ने डीजे संचालकों को हाईकोर्ट के नियमों और प्रशासन की ओर से तय ध्वनि मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। सभी संचालकों को नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई गई। तय आवाज में ही चलाना होगा डीजे थाना प्रभारी ने कहा कि डीजे निर्धारित ध्वनि सीमा में ही चलाए जाएं। बिना जरूरत बेस का इस्तेमाल न किया जाए और रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह बंद कर दिए जाएं। जुलूस और अन्य आयोजनों में भी तेज आवाज वाले डीजे चलाने पर रोक रहेगी। दबाव में आकर नियम न तोड़ें संचालक थाना प्रभारी ने डीजे संचालकों से कहा कि किसी के दबाव या कहने पर नियमों का उल्लंघन न करें। संचालक अपनी जिम्मेदारी समझें और आयोजकों को भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों की जानकारी दें। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चों और बुजुर्गों को होती है परेशानी पुलिस ने कहा कि तेज आवाज में डीजे बजने से बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और छात्रों को परेशानी होती है। त्योहारों की खुशियां किसी दूसरे के लिए परेशानी न बनें, इसलिए निर्धारित ध्वनि सीमा का हर हाल में पालन किया जाए। संचालकों की समस्याएं भी सुनीं बैठक में डीजे संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संचालकों की समस्याएं भी सुनी गईं। पुलिस अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान आपसी सहयोग से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की अपील की। बैठक में सब इंस्पेक्टर शंभू तिवारी, सब इंस्पेक्टर रमन वर्मा, सिपाही अभिनेश त्रिपाठी, सत्य प्रकाश सिंह, पंकज पांडेय, संजय कुमार, शुभम जायसवाल, रविन्द्र कुमार, शिवम कुमार समेत बड़ी संख्या में डीजे संचालक मौजूद रहे।

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