12 लाख की ब्रांडेड कंपनियों की नकली वायर जब्त:छह नामी कंपनियों के 292 वायर बॉक्स बरामद; पानीपत से लाकर मेरठ में बेचता था


मेरठ में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली विद्युत वायर बेचने का कारोबार खूब फल फूल रहा है। रेलवे रोड पुलिस और चंडीगढ़ की कंपनी की जांच टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 11 से 12 लाख रुपए कीमत की कथित नकली वायर बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि वह यह माल पानीपत की एक फैक्ट्री से लाकर मेरठ के बाजारों में खपाता था, जिससे उसे अच्छा-खासा मुनाफा होता था। चंडीगढ़ की स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को सूचना मिली थी कि मेरठ में पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया, वी-गार्ड, पॉलीकैब, हैवेल्स, ग्रेट व्हाइट और आरआर केबल समेत कई प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर नकली वायर बाजार में बेची जा रही हैं। सूचना के बाद कंपनी की टीम ने गोपनीय जांच शुरू की। टीम ने जल्द ही उस ठिकाने को ढूंढ लिया, जहां से यह काला कारोबार चल रहा था। रेलवे रोड इलाके से पकड़ा आरोपी
23 जुलाई की देर रात ऑपरेशन मैनेजर सौमित सिंह आर्य के नेतृत्व में टीम ने रेलवे रोड क्षेत्र में निगरानी के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोक लिया। उसके पास मौजूद बड़े प्लास्टिक बैग की तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांडों के वायर बॉक्स बरामद हुए। सूचना पर रेलवे रोड पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अब सप्लाई चेन और नकली माल तैयार करने वाले नेटवर्क की भी जांच कर रही है। प्लास्टिक के थैले से 292 वायर बॉक्स बरामद
पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से हैवेल्स के 54, ग्रेट व्हाइट के 32, वी-गार्ड के 56, पॉलीकैब के 38, आरआर के 58 और एंकर के 54 वायर बॉक्स बरामद हुए। कुल 292 बॉक्स की बाजार कीमत करीब 11 से 12 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपी ने पुलिस और कंपनी को बरगलाने का प्रयास भी किया लेकिन उसकी एक नहीं चली। माल का बिल नहीं दिखा पाया आरोपी
गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम मुस्तकीम पुत्र फार्मूद निवासी लाला मोहम्मदपुर, मेरठ बताया। उसने बताया कि वह यह माल पानीपत की एक फैक्ट्री से खरीदकर मेरठ लाता था और बाजार में सप्लाई करता था। पुलिस के बिल और वैध दस्तावेज मांगने पर वह कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पूरा माल कब्जे में लेकर थाने पहुंचकर सील कर दिया। इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
कंपनी के फील्ड मैनेजर ललित की तहरीर पर रेलवे रोड थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) तथा कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और 65 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली माल तैयार करने वाली फैक्ट्री कहां संचालित हो रही है और यह नेटवर्क किन-किन जिलों तक फैला हुआ है।

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