सोनभद्र में कीटनाशक व्यापार के लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य:नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों शामिल


सोनभद्र के जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं, थोक एवं फुटकर व्यापारियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालकों और किसानों को कीटनाशी अधिनियम, का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के कीटनाशकों का भंडारण, विक्रय, वितरण या ऑनलाइन व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी ने बताया कि कीटनाशकों के विक्रय और भंडारण के लिए सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को केवल अनुमोदित एवं पंजीकृत कीटनाशकों का ही विक्रय करना होगा। उन्हें प्रत्येक बिक्री पर बिल या कैश मेमो जारी करने के साथ-साथ अभिलेखों और स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन रखरखाव सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन माध्यमों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कीटनाशकों की बिक्री से पहले संबंधित विक्रेता के वैध लाइसेंस का सत्यापन आवश्यक है। जनपद में समय-समय पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे। इन अभियानों के दौरान बिना लाइसेंस कीटनाशकों का भंडारण, विक्रय या ऑनलाइन व्यापार पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही कीटनाशक खरीदें और खरीद के समय बिल अवश्य प्राप्त करें।

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