सोनभद्र में कीटनाशक व्यापार के लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य:नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों शामिल
सोनभद्र के जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं, थोक एवं फुटकर व्यापारियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालकों और किसानों को कीटनाशी अधिनियम, का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के कीटनाशकों का भंडारण, विक्रय, वितरण या ऑनलाइन व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी ने बताया…