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बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने समय रहते एक नाबालिग का बाल विवाह रुकवा दिया। आधार कार्ड से उम्र की पुष्टि होने के बाद किशोरी को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सुपुर्द किया गया। समिति ने परिजनों को दोबारा ऐसा प्रयास करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के रटोल कस्बे में बुधवार को पुलिस ने एक नाबालिग का बाल विवाह रुकवा दिया। बाल विवाह की सूचना मिलने पर पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए शादी की रस्में रुकवा दीं। जानकारी के अनुसार, रटोल कस्बे में एक नाबालिग लड़की की शादी की तैयारियां चल रही थीं। मौके पर पहुंची टीम के सामने परिजनों ने शुरुआत में बाल विवाह की बात से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर किशोरी की उम्र की पुष्टि की। इसके बाद विवाह की प्रक्रिया तत्काल रोक दी गई। कार्रवाई के बाद नाबालिग को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किशोरी को उसकी मां की सुपुर्दगी में सौंप दिया। सीडब्ल्यूसी ने परिजनों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में दोबारा बाल विवाह कराने का प्रयास किया गया तो उनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी तथा लोगों से इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूक रहने की अपील की।
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बागपत में पुलिस ने रुकवाया नाबालिग का बाल विवाह:उम्र की पुष्टि के बाद CWC को सौंपा, परिजनों को दी सख्त हिदायत