प्रयागराज नगर आयुक्त का शपथपत्र हाईकोर्ट ने किया अस्वीकार:शपथपत्र में भारी खामियां पाई गई, लापरवाही से दाखिल किया शपथपत्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अवमानना केस की सुनवाई के दौरान प्रयागराज नगर आयुक्त विकास सेन द्वारा दाखिल शपथपत्र को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसके शपथ-खंड का एक भी पैराग्राफ नहीं भरा गया है। न्यायालय ने कहा कि इस चूक को देखकर वह “अत्यंत अचंभित और हैरान” है। शपथपत्र में सत्यापन के लिए निर्धारित सभी खाने खाली छोड़ दिए गए थे, जो कि विधिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। श्रीमती उमा त्रिपाठी ने आदेश की अवहेलना के आरोप में नगर आयुक्त के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की है। नगर आयुक्त ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का हलफनामा दाखिल किया था। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 12 जून 2026 नियत की है ।नगर आयुक्त की आज की उपस्थिति माफ कर दी है।

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