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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मेंस-2024 के एक अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रियतोष कुमार तिवारी की याचिका पर उसके अधिवक्ता संजय कुमार यादव व आयोग के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।
जानिये क्या है मामला
याचिका में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को याची की ओर से गत सात मई को दिए गए सूचना के अधिकार आवेदन का निस्तारण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। आरटीआई के इस आवेदन के माध्यम से याची ने 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक आयोजित यूपीपीसीएस (मुख्य) परीक्षा-2024 की सभी आठ विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी (जांच) करने की मांग की थी। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई थी कि कोर्ट आयोग को याची की सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करने का आदेश दे।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता निशीथ यादव की ओर से एडवोकेट आनंद कुमार यादव ने कहा कि ने याची के आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने पहले ही उन्हें 23 जुलाई को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने की अनुमति दे दी है और इस संबंध में याची को अलग पत्र भी जारी किया जा चुका है।