संभल हिंसा…मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज को SC से राहत:कोर्ट ने कहा- गलत तरीके से लगा NSA रद्द करते हैं, UP सरकार पर 10 लाख का जुर्माना


संभल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अफरोज पर लगाया गया NSA रद्द कर दिया। साथ ही यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये फैसला मंगलवार को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं शील नागु ने सुनाया। जज ने कहा – यूपी सरकार ने गैर-कानूनी तरीके से NSA लगाया है। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज की तरफ से यूपी सरकार द्वारा NSA लगाए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर फैसला आया है। हिंसा के बाद मुख्य आरोपी माना गया था 24 नवंबर 2024 में संभल के विवादित धार्मिक स्थल श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में जनवरी 2025 में मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया गया है। मुल्ला अफरोज को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद अक्टूबर 2025 में यूपी सरकार ने उन पर NSA लगाते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। बीती 9 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि क्या पुलिस कस्टडी में दिए गए ऐसे बयान को एनएसए के तहत हिरासत का आधार बनाया जा सकता है, जो कानूनी रूप से अदालत में मान्य नहीं होता। सरकार ने कहा था, दोबार हिंसा भड़क सकती है 20 सितंबर को यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कार्रवाई का बचाव करते हुए कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि मुल्ला अफरोज की रिहाई से क्षेत्र में दोबारा हिंसा भड़कने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की पूरी आशंका थी, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक नजरबंदी जरूरी थी।

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