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बिजनौर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी ने बदन सिंह और साबिर को गैंग बनाकर चोरी, लूट और जानलेवा हमले जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया। यह सजा गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनाई गई है। कोर्ट ने पाया कि दोनों आरोपी एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा थे और क्षेत्र में सक्रिय थे, जिससे लोगों में भय का माहौल था। उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर के अनुसार, तत्कालीन थाना अध्यक्ष चांदपुर सुरेश सिंह चौहान ने आरोपी तालिब, बदन सिंह, साबिर, यामीन और इकबाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि ये सभी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे और इन्होंने एक गैंग बना रखा था। क्षेत्र के लोग इनके अपराधों के कारण दहशत में थे और इनके खिलाफ गवाही देने से डरते थे। इस मामले में आरोपी तालिब की पत्रावली पहले ही अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई थी। न्यायाधीश अल्का चौधरी ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी यामीन और इकबाल को बरी कर दिया।
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बिजनौर: दो गैंगस्टरों को पांच-पांच साल की कैद:चोरी, लूट और जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार