बिजनौर: दो गैंगस्टरों को पांच-पांच साल की कैद:चोरी, लूट और जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार
बिजनौर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी ने बदन सिंह और साबिर को गैंग बनाकर चोरी, लूट और जानलेवा हमले जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया। यह सजा गैंगस्टर एक्ट के…