बिजनौर घर में घुसकर चापड़ से जानलेवा हमला:14 साल पुराने केस में आरोपी को 5 साल की सजा, जुर्माने का 90% घायल को मिलेगा

बिजनौर में 14 साल पुराने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी कोर्ट-2 ने आरोपी गुज्जू कुरैशी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने…

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बिजनौर में 2012 के प्रबल हत्याकांड में कोर्ट का फैसला:7 दोषियों पर आज तय होगी सजा, अपहरण के बाद हत्या का मामला

बिजनौर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश शहजाद अली ने वर्ष 2012 के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में सात आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन दोषियों में राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल उर्फ रीशू, निखिल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अनुज गुप्ता, विनय अग्रवाल और अपूर्व अग्रवाल शामिल हैं। न्यायाधीश आज शुक्रवार को…

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युवती के अपहरण-दुष्कर्म दोषी को 10 साल की सजा:बिजनौर कोर्ट ने 22 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

बिजनौर कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में युवती के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी सुरेश कुमार उर्फ सुरेंद्र को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज कमलदीप (एफटीसी संख्या 2) ने दोषी पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला हीमपुर क्षेत्र से जुड़ा है। एडीजीसी…

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बिजनौर: दो गैंगस्टरों को पांच-पांच साल की कैद:चोरी, लूट और जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार

बिजनौर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी ने बदन सिंह और साबिर को गैंग बनाकर चोरी, लूट और जानलेवा हमले जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया। यह सजा गैंगस्टर एक्ट के…

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गैंग बनाकर अपराध करने पर दोषी को सजा:बिजनौर में कोर्ट ने 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के एक 15 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी सुभाष को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि आरोपी संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और गैंग बनाकर अपराध करता था। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सहआरोपी…

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पति की हत्या मामले में पत्नी समेत 4 को उम्रकैद:बिजनौर में कोर्ट ने 10-10 हजार का लगाया जुर्माना, 2 साल बाद आया फैसला

बिजनौर के अपर सत्र न्यायालय एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश शहजाद अली ने पति की हत्या के मामले में पत्नी, उसके प्रेमी और दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी प्रमोद शर्मा और…

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