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जौनपुर में 22 साल पुराने हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अपर जिला न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्या समेत चार सगे भाइयों को हत्या का दोषी करार दिया। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने चारों को दोषी ठहराने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं, मुकदमे में नामजद दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कलेक्ट्रेट तिराहे के पास दिनदहाड़े हुई थी हत्या मामला 16 अगस्त 2004 का है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियापुर मोहल्ले में कलेक्ट्रेट तिराहे के पास जमीन विवाद को लेकर आशीष मौर्या की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में लाइन बाजार थाने में सात आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। दो दशक तक चली सुनवाई अभियोजन के मुताबिक, मुकदमे में राम सेवक मौर्या, अश्वनी मौर्या, आशीष मौर्या, पवन मौर्या और मनोज मौर्या समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। मनोज समेत चार दोषी करार अदालत ने मनोज मौर्या के अलावा अश्वनी कुमार मौर्या, आशीष कुमार उर्फ पिंटू और पवन कुमार मौर्या को हत्या का दोषी माना। चारों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। हत्या में उम्रकैद, अन्य धाराओं में भी सजा धारा 147 के तहत चारों को एक वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड, जबकि धारा 148 के तहत एक वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी गई। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 307 के तहत सात वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय श्रीवास्तव ने पैरवी की। चारों को जेल भेजा, दो आरोपी बरी अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। वहीं, मुकदमे में नामजद दो अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने बरी कर दिया। 22 साल पुराने मामले में फैसला आने के बाद अदालत परिसर में काफी देर तक हलचल बनी रही।
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22 साल पुराने हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद:सपा सांसद के प्रतिनिधि समेत चार सगे भाई दोषी; दो आरोपी बरी