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संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल ने मंगलवार को विकासखंड पवांसा की ग्राम पंचायत ऐंचोली के ग्राम प्रधान रघुनाथ को पद से हटा दिया है। उन्हें अंतिम जांच में अनियमितताओं का दोषी पाया गया। इसके साथ ही, ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी से प्राप्त एक शिकायत के बाद शुरू हुई थी। तत्कालीन डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने मामले की जांच के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी और सहायक अभियंता, डीआरडीए की दो सदस्यीय समिति का गठन किया था। तीन सदस्यीय समिति का गठन प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर ग्राम प्रधान को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) जी के तहत नोटिस जारी किया गया। ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने पर दिसंबर 2025 में डीएम ने उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। इसके बाद, उप कृषि निदेशक, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियां) और अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की एक त्रि-सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था। इस मामले में ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने ग्राम प्रधान के अधिकार बहाल करते हुए अंतिम जांच जारी रखने का निर्देश दिया था। अंतिम जांच के दौरान, जांच समिति ने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को पुनः नोटिस जारी किया, लेकिन उनके जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए। इन सभी तथ्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान रघुनाथ को पद से पदच्युत करने के आदेश जारी किए। साथ ही, ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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संभल के ऐंचोली प्रधान रघुनाथ पद से हटाए गए:डीएम ने अनियमितताओं पर की कार्रवाई, सचिव पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए