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विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची और अनुभाग अधिकारी पद पर पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय समिति की अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्योरा रिकॉर्ड पर पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी ने शशिकांत और 10 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सचिवालय की ओर से अदालत को बताया गया कि 1 जुलाई 2026 को जारी वह आदेश, जिस पर याचिका में सवाल उठाया गया था, उसे 20 अगस्त को वापस लिया जा चुका है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए 19 अगस्त को तीन सदस्यीय समिति के गठन की जानकारी भी अदालत को दी गई। सचिवालय की इस बात के बाद न्यायालय ने समिति के गठन के बाद हुई कार्रवाई को भी न्यायालय के रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। याचिका के मुताबिक, विधानसभा सचिवालय में 1 जुलाई को विभिन्न पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया की गई थी। इसमें संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव और अनुभाग अधिकारी के पद शामिल थे। समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता तय किए जाने को लेकर कुछ समीक्षा अधिकारियों ने विरोध किया था। इस संबंध में 17 जून और 14 जुलाई को शिकायतें भी दी गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठता तय करने के तरीके और उसके आधार पर की गई पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। अब अदालत ने सचिवालय से समिति की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है।
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वरिष्ठता सूची विवाद- हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से मांगा जवाब:तीन सदस्यीय समिति की कार्रवाई का ब्योरा तलब, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई