मेरठ: गैंगस्टर सलमान को कोर्ट से सजा:2 साल की जेल और 5 हजार रुपए का जुर्माना


मेरठ में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी सलमान को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने दो साल के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा शुक्रवार को सुनाई है। यह सजा मवाना थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद मिली है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के आदेश पर मवाना पुलिस ने कोर्ट में मजबूत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी की। इसी के परिणामस्वरूप, वर्ष 2019 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। दोषी सलमान पुत्र इरफान, मोहल्ला मुन्नालाल, मवाना का निवासी है। उसके खिलाफ थाना मवाना में वर्ष 2019 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, मेरठ ने उसे दंडित किया। मेरठ पुलिस ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गंभीर अपराधों में शामिल अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत हो और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *