मिर्जापुर में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू:धरना-प्रदर्शन और सभाओं पर रहेगी नजर, 31 अक्टूबर तक कई आयोजनों पर सख्ती


मिर्जापुर जिले में सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह के आदेश के अनुसार, यह आदेश 2 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने आने वाले दिनों में होने वाले कई धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए यह कदम उठाया है। इस दौरान धरना, प्रदर्शन, सभा, वीआईपी आगमन के साथ ही जन्माष्टमी, गणेश चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, शारदीय नवरात्र मेला, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती और सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती जैसे आयोजनों पर खास नजर रखी जाएगी। प्रशासन का मकसद भीड़भाड़ वाले आयोजनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी गलत स्थिति को रोकना है। आदेश के तहत, संबंधित अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि धारा 163 के आदेश या उसके किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत सजा वाला अपराध होगा। प्रशासन ने आम लोगों से आदेश का कड़ाई से पालन करने और आयोजनों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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