मिर्जापुर में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू:धरना-प्रदर्शन और सभाओं पर रहेगी नजर, 31 अक्टूबर तक कई आयोजनों पर सख्ती

मिर्जापुर जिले में सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह के आदेश के अनुसार, यह आदेश 2 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने आने वाले दिनों में होने वाले कई धार्मिक,…

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