ई-रिक्शा लूटकर ड्राइवर की हत्या में 2 दोषियों को उम्रकैद:तीसरे साथी को 3 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 76 हजार रुपए का जुर्माना; ढाई साल बाद फैसला


बिजनौर में करीब ढाई साल पहले ई-रिक्शा लूटने के बाद चालक की हत्या करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल की अदालत ने जावेद और जाकिर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, चोरी की ई-रिक्शा की खरीद-फरोख्त के मामले में उनके तीसरे साथी फैसल को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। अदालत ने दोषियों पर कुल 76 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घर से ई-रिक्शा लेकर निकले थे राजेश एडीजीसी आमोद त्यागी के मुताबिक घटना नहटौर थाना क्षेत्र की है। 18 अप्रैल को दोपहर करीब दो बजे मोहल्ला नौधा निवासी राजेश सैनी ई-रिक्शा लेकर घर से निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर उनके भाई और बच्चों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दिन 19 अप्रैल को राजेश सैनी का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। कर्ज चुकाने के लिए बनाई लूट की योजना जांच के दौरान पुलिस को जावेद पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला काजियान, जाकिर पुत्र अल्लाह दिया निवासी ग्राम बैरम नगर और फैसल पुत्र एहसान निवासी सराय कोना, अमरोहा की भूमिका का पता चला। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर काफी कर्ज था और उसे चुकाने में परेशानी हो रही थी। इसी के चलते उन्होंने ई-रिक्शा लूटने की योजना बनाई। जांच में शानू नामक युवक के बयान भी दर्ज किए गए। शानू ने पुलिस को बताया कि जावेद अपने साथी जाकिर के साथ ई-रिक्शा बेचने के लिए उसके पास आया था, लेकिन उसने रिक्शा खरीदने से इनकार कर दिया। निशानदेही पर बरामद हुई ई-रिक्शा पुलिस पूछताछ में जावेद और जाकिर ने अपराध स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर लूटी गई ई-रिक्शा बरामद की गई। जांच में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें दोनों आरोपी धामपुर के पहाड़ी दरवाजा इलाके में ई-रिक्शा ले जाते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और विवेचना पूरी करने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने जावेद और जाकिर को हत्या और लूट के मामले में दोषी पाया और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं चोरी की ई-रिक्शा की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में फैसल को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। अदालत ने दोषियों पर 76 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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