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बिजनौर में 14 साल पुराने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी कोर्ट-2 ने आरोपी गुज्जू कुरैशी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि घायल पक्ष को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार, यह मामला 5 सितंबर 2011 का है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला पठानपुरा निवासी मोहम्मद नासिर ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि पड़ोसी गुज्जू कुरैशी, अकबर, अकरम और फैजान ने उसके घर में घुसकर उसके छोटे भाई कासिम पर जानलेवा हमला किया। एफआईआर के मुताबिक, कासिम ने आरोपियों के घर में गाय काटे जाने की जानकारी बाहर बताई थी। इससे नाराज होकर आरोपी उसके पीछे-पीछे घर में घुस गए और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अकबर ने छुरी, गुज्जू ने चापड़ और अन्य आरोपियों ने लात-घूंसों से हमला कर कासिम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फरार होने पर अलग हुई थी पत्रावली घटना के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी गुज्जू कुरैशी फरार हो गया था, जिसके कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। अन्य सह-आरोपी अकबर, अकरम और फैजान को इस मामले में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एफटीसी कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश डॉ. शहजाद अली ने गुज्जू कुरैशी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि घायल कासिम को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
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बिजनौर घर में घुसकर चापड़ से जानलेवा हमला:14 साल पुराने केस में आरोपी को 5 साल की सजा, जुर्माने का 90% घायल को मिलेगा