बिजनौर घर में घुसकर चापड़ से जानलेवा हमला:14 साल पुराने केस में आरोपी को 5 साल की सजा, जुर्माने का 90% घायल को मिलेगा
बिजनौर में 14 साल पुराने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी कोर्ट-2 ने आरोपी गुज्जू कुरैशी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने…