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बागपत न्यायालय ने एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला लगभग तीन साल से विचाराधीन था। यह घटना लगभग तीन साल पहले की है। उस दिन भाई-बहन स्कूल से लौट रहे थे, तभी आरोपी ने सात वर्षीय बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले जाकर छेड़छाड़ की। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कुछ युवक वहां पहुंचे, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसी दौरान पीड़िता की मां भी मौके पर पहुंच गईं। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सभी सबूतों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी खट्टा प्रहलादपुर निवासी राकेश है जिसे न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) नरेंद्र पवार ने बताया कि गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर तीन साल बाद इस मामले में सजा सुनाई गई है। आरोपी को तीन वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड भी भरना होगा। यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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बच्ची से छेड़छाड़, दोषी को 3 साल की सजा:बागपत में कोर्ट ने 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, 3 साल बाद आया फैसला