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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग से एपीओ भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी के चयन प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख लगाते हुए आयोग को तीन दिनों के भीतर ऐसा हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ओपन कैटेगरी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण हो, इसमें उनके अंकों का खुलासा नहीं करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि ओपन कैटेगरी की सीटें केवल मेरिट के आधार पर भरी गई हैं (चाहे अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का हो या अनारक्षित का) या फिर ओपन कैटेगरी में केवल अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है।
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प्री में आरक्षित, अनारक्षित श्रेणी चयन की जानकारी मांगी:एपीओ भर्ती 2025 : 17 अगस्त हो होगी हाईकोर्ट में सुनवाई