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बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्याकांड के आरोपी एडवोकेट धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू और अरिदमन सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय नहीं हो सके। एडीजे– 19 की कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की है। पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 को चकेरी में दिनदहाड़े हत्या हो गई थी। पिंटू के भाई धर्मेंद्र सिंह ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पप्पू स्मार्ट, सऊद अख्तर, तनवीर बादशाह, मो.अयाज उर्फ टायसन, मो. असलम, वीरेंद्र पाल, मनोज कुमार गुप्ता, महफूज अख्तर, श्याम सुशील मिश्रा समेत एक दर्जन से ज्यादा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी है। पिछले साल पुलिस ने इसी मुकदमे में दो अधिवक्ताओं दीनू उपाध्याय और अरिदमन सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अरिदमन जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ चुका है, जबकि दीनू अभी जेल में ही बंद है। दोनों के खिलाफ मुकदमे में आरोप तय होने हैं, लेकिन दीनू की ओर से आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र पर सुनवाई न हो पाने और अरिदमन की ओर से हाजिर माफी प्रार्थना पत्र आ जाने के कारण सोमवार को मुकदमे में आरोप तय नहीं हो सके।
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पिंटू सेंगर हत्याकांड में तय नहीं हो सके आरोप:29 जून को होगी सुनवाई, एडवोकेट दीनू और अरिदमन ने दाखिल किया था प्रार्थना पत्र