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प्रतापगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आतिफ शमीम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी मिथिलेश सरोज को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास और ₹10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 30 अगस्त 2014 की आधी रात की है। वादी ने आरोप लगाया था कि मिथिलेश सरोज चोरी-छिपे उनके घर में घुस गया और दरवाजे के पास चारपाई पर सो रही नाबालिग बेटी का मुंह दबाकर उसे कमरे में खींच ले गया। वहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके उपचार और मानसिक आघात की भरपाई के लिए प्रदान की जाएगी। मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी ने पैरवी की।
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नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास में दोषी को 4 साल जेल:प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट का फैसला, ₹10 हजार अर्थदंड भी लगाया