जौनपुर में धारा 163 लागू:परीक्षाओं, त्योहारों के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा जारी की


जौनपुर में जिला मजिस्ट्रेट दिनेश चंद्र ने निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आगामी परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। जनपद में विभिन्न विभागों और विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, मई माह में कई महत्वपूर्ण पर्व भी हैं। इनमें 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 9 मई को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, तथा 27 और 28 मई को ईद-उल-अज़हा (बकरीद) और 25 व 26 मई को मोहर्रम शामिल हैं। प्रशासन का मानना है कि इन आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। इसका उद्देश्य असामाजिक और अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों तथा उनके समाज विरोधी कृत्यों पर अंकुश लगाना भी है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।

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