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जनकपुरी मेले से 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 22 सितंबर 2014 को दयालबाग में आयोजित जनकपुरी मेला देखने के लिए किशोरी अपनी चचेरी बहन के साथ गई थी। इसी दौरान थाना खंदौली क्षेत्र के गांव फाजिलपुर निवासी राजाराम दोनों को मेला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। आरोप है कि उसने दोनों को नशीले लड्डू खिलाकर बेहोश कर दिया और अन्य लोगों की मदद से राजस्थान के करौली ले गया। करौली में आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तलाश के बाद दोनों किशोरियों को करौली से बरामद कर लिया। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बयान दर्ज किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने आरोपी राजाराम को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपों में दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जनकपुरी से नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म,:नशीले लड्डू खिलाकर ले गया था करौली, आरोपी को 10 साल की सजा