साधारण आपराधिक मामला नौकरी से इनकार का आधार नहीं:लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा- अभ्यर्थी ने जानकारी दी हो तो नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि साधारण प्रकृति के लंबित आपराधिक मामले के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। यह विशेष रूप से तब लागू होता है जब अभ्यर्थी ने स्वयं मामले की जानकारी दी हो। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की…

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