दोनों हाथ गंवाने वाले बच्चे को मिलेगा 26.65 लाख:बिजली विभाग की लापरवाही, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय गलत ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिजली विभाग की लापरवाही को गंभीर मानते हुए पीड़ित युवक को 26.65 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा है जिसमें बचपन में एक मासूम ने बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे।…

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