पत्नी पर्याप्त कारण से अलग तो गुजारा भत्ता देना सही:हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार किया, पति की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी के पास पति से अलग रहने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। हाईकोर्ट ने परिवार अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की पीठ ने मनोज कुमार यादव द्वारा दायर…