सचिन प्रजापति | प्रयागराज3 मिनट पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 2026-27 के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव समिति ने हाईकोर्ट परिसर की गरिमा और अदालती कामकाज बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। समिति ने सभी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को कोर्ट परिसर और गलियारों में शोरगुल करने, साथ ही हैंडबिल और पैम्फलेट बांटकर प्रचार करने से तुरंत रोक दिया है।
मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी और चुनाव अधिकारियों ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर उम्मीदवारों को साफ चेतावनी दी है। नोटिस में बताया गया है कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी कुछ उम्मीदवार और उनके समर्थक कोर्ट परिसर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे गलियारों और परिसर में हैंडबिल व पैम्फलेट बांटने के साथ तेज आवाज में प्रचार कर रहे हैं।

चुनाव समिति के मुताबिक, इस तरह के प्रचार से अदालत का काम प्रभावित हो रहा है। समिति ने इसे हाईकोर्ट के पहले जारी किए गए आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन बताया है। नोटिस में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में अदालती काम सबसे जरूरी है और चुनाव प्रचार के कारण इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समिति ने सभी उम्मीदवारों को आखिरी बार चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में कोई उम्मीदवार या उसका समर्थक इन निर्देशों को तोड़ता पाया गया, तो उसके खिलाफ 2026-27 की चुनाव आचार संहिता के तहत कार्रवाई होगी। समिति ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव समिति ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखें और कोर्ट परिसर के माहौल को शांत रखें। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सही तरीके से पूरा कराने में सभी से सहयोग मांगा गया है।
समिति ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोर्ट की गरिमा और अदालती कामकाज से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
