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हरदोई के शाहाबाद में नगर पालिका प्रशासन ने पद के दुरुपयोग और कथित फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अधिशासी अधिकारी (ईओ) सर्वेश कुमार की शिकायत पर 21 साल पुराने मामले में पूर्व सभासद अजहर मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहाबाद कोतवाली में गुरुवार देर शाम 6:49 बजे FIR दर्ज की गई। कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले कराया अनुबंध मोहल्ला बुधबाजार निवासी अजहर मसूद वर्ष 2000 से 2005 तक नगर पालिका परिषद शाहाबाद के सभासद रहे थे। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2005 को समाप्त होना था। आरोप है कि कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने नगर पालिका की दुकान के आवंटन में नियमों का उल्लंघन किया। नगर पालिका की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया के दौरान अजहर मसूद ने कथित तौर पर अपनी पत्नी नाहिद अख्तर के नाम से बोली लगवाई। इसके बाद कार्यकाल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले, 29 नवंबर 2005 को दुकान का अनुबंध नगर पालिका से करा लिया गया। ईओ की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा मामले में नगर पालिका ईओ सर्वेश कुमार ने पुलिस को शिकायत भेजी। इसके आधार पर शाहाबाद पुलिस ने पूर्व सभासद अजहर मसूद के खिलाफ IPC की धारा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। अब दुकान के आवंटन, नीलामी प्रक्रिया, अनुबंध और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 21 साल बाद कार्रवाई से पालिका में हलचल करीब 21 साल पुराने मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद शाहाबाद नगर पालिका में हलचल बढ़ गई है। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में नियमों का उल्लंघन और धोखाधड़ी किस स्तर पर हुई थी।
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ईओ ने 21 साल पुराने मामले में दर्ज कराया केस:पूर्व सभासद पर पत्नी के नाम दुकान का अनुबंध कराने का आरोप