Omar Abdullah Divorce Case | Supreme Court Grants Separation Decree

नई दिल्ली2 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल को तलाक की मंजूरी दे दी है। दोनों की शादी 32 साल पहले पहले हुए। वे 2011 से अलग रह रहे थे।

दोनों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी विवादों को सुलझाने का फैसला किया है।

उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया था।

उमर अब्दुल्ला पत्नी पायल से करीब 15 साल से अलग रह रहे थे।

उमर अब्दुल्ला पत्नी पायल से करीब 15 साल से अलग रह रहे थे।

ओबेरॉय होटल में हुई थी मुलाकात

उमर और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी। उन दोनों के दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर हैं।

सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को बताया कि दोनों ने इस महीने की शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शादी को भंग करने के लिए आवेदन दायर किया था।

300 करोड़ की एलिमनी मांगने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को एकसाथ बैठकर मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष गंभीरता दिखाएंगे और मामला सुलझ जाएगा।

सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि पायल तलाक नहीं देना चाहतीं और 300 करोड़ की एलिमनी की मांग कर रही हैं।

खबर को अपडेट किया जा रहा है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsmatic - News WordPress Theme 2026. Powered By BlazeThemes.