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नई दिल्ली3 मिनट पहले
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विदेश मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। सरकार ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर प्रेस ब्रीफिंग में ये बात बताई।
मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में कहा कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। हालांकि यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन अपने आप में यह नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
इससे पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं।
10 साल में 7 गुना बढ़े केंद्र, 1.47 करोड़ ई-पासपोर्ट जारी मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दशक में पासपोर्ट सेवा केंद्र और संबंधित सुविधाओं की संख्या 77 से बढ़कर 545 हो गई है। 2025 में शुरू हुए चिप आधारित ई-पासपोर्ट की अब तक 1.47 करोड़ प्रतियां जारी की जा चुकी हैं।
आवेदन निपटाने का औसत समय घटकर 5-6 दिन रह गया है। 2019 के 16 देशों के मुकाबले अब 27 देश भारतीयों को वीजा-फ्री प्रवेश देते हैं।
