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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के फूलपुर तहसील स्थित मोहल्ला न्याय नगर, चक हरिहरन में सार्वजनिक मार्ग और नालियों के अतिक्रमण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता अनमोल रतन ने बताया कि मोहल्ले में अवैध अतिक्रमण के कारण नालियां और सार्वजनिक रास्ते बाधित हो गए हैं।नाली की सफाई नहीं हो सकी है।बरसात का मौसम नजदीक आने से क्षेत्र में गंभीर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तत्काल सुनवाई के लिए लिया और नगर आयुक्त, नगर निगम प्रयागराज और उप-जिलाधिकारी, फूलपुर को तीन दिन के भीतर अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर कारण बताने का निर्देश दिया।मामले की अगली सुनवाई 25 जून 2026 को होगी।
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नगर आयुक्त व एसडीएम से हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा:प्रयागराज के न्याय नगर में मार्ग व नाली अतिक्रमण का मामला