नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल:पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत अदालत का फैसला, 22 हजार का जुर्माना भी लगाया


बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वर्ष 2022 में हुई इस घटना के आरोपी राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला बबेरू थाना क्षेत्र का है। बांदा न्यायालय ने आरोपी राकेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद, निवासी पारा डभनी, थाना बिसंडा को नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का दोषी ठहराया। घटना 7 सितंबर 2022 को हुई थी। पीड़िता की मां की तहरीर पर बबेरू थाने में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की गहन विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 504, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। न्यायालय ने राकेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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