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कन्नौज में 20 साल पुराने मारपीट के एक मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पर 6500-6500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला सदर कोतवाली के चांदापुर बांगर गांव का है। विनोद कुमार उर्फ गुड्डू ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 6 सितंबर 2005 की दोपहर करीब 12 बजे परिवार के ही जगमोहन, गार्गी और अखिलेश धारदार हथियार लेकर उनके घर में घुस आए थे। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए हमला किया, जिससे विनोद घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद 10 जुलाई 2007 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई लगभग 20 साल नौ महीने और 11 दिन तक चली। सुनवाई के दौरान एक आरोपी जगमोहन की मृत्यु हो गई थी। बुधवार को अदालत ने गार्गी और उनके पुत्र अखिलेश को मारपीट का दोषी पाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने दोनों को तीन-तीन साल के साधारण कारावास और 6500-6500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी पिता-पुत्र को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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कन्नौज में मारपीट केस में सजा:20 साल बाद पिता-पुत्र को 3 साल की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया