मऊ में हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास:8 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, पीड़ित पिता को मिलेगा मुआवजा


मऊ जिले में आठ साल पुराने हत्या के एक मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बाकर शमीम रिज़वी ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 9 मार्च 2018 का है। कोपागंज थाना क्षेत्र के पारा निवासी मृतक सोनू साहनी के पिता जवाहिर साहनी ने कोपागंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने 26 मार्च 2018 को पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिया था। वादी ने बताया था कि उनका बेटा सोनू साहनी 25 फरवरी 2018 से लापता था। बाद में यह मामला अपहरण का निकला। अपहरणकर्ताओं ने 27 मार्च 2018 तक पैसे की मांग की थी। पुलिस टीम ने जांच के दौरान रवि नामक युवक की शिनाख्त पर सोनू साहनी का शव बरामद किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नंद लाल भारती ने न्यायालय में कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया। उन्होंने कथानक को संदेह से परे साबित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बाकर शमीम रिज़वी ने रवि प्रकाश साहनी, राहुल सिंह और धीरज को हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, जमा हुए जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत मृतक के पिता जवाहिर साहनी को दिया जाएगा।

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