हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा:2018 के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 हजार का अर्थदंड भी लगाया

मऊ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने 17 वर्षीय युवक की हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में आरोपी अजीज उर्फ हिसामुद्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला…

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