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फर्रुखाबाद में एक लगभग 20 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी सुनील को विशेष न्यायाधीश ने दो वर्ष एक माह के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव चुरसाई निवासी सुनील से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि सुनील जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-7 अंकित कुमार मित्तल ने सुनाया। यह मामला वर्ष 2006 का है, जब तत्कालीन थानाध्यक्ष टीआर वर्मा ने सुनील के साथ राजीव उर्फ संजीव, राजवीर और कुंवरपाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। गैंगचार्ट में आरोप लगाया गया था कि ये आरोपी एक संगठित गिरोह बनाकर लोगों को डराने-धमकाने, अवैध वसूली करने और गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुनील ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। न्यायालय ने आरोपी की सामाजिक, पारिवारिक और शारीरिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उसे दो वर्ष एक माह की सजा सुनाई।
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गैंगस्टर सुनील को 20 साल पुराने केस में सजा:विशेष न्यायाधीश ने सुनाई 2 साल 1 माह कारावास और जुर्माने की सजा