दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को सजा:बुलंदशहर कोर्ट ने 10-10 साल कारावास और अर्थदंड सुनाया


बुलंदशहर में एक दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी ठहराया है। एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय के न्यायाधीश योगेश कुमार द्वितीय ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गौतमबुद्धनगर निवासी ओमप्रकाश की बेटी को उसके पति पवन, ससुर शंकरलाल और सास शारदा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते थे। वर्ष 2023 में आरोपियों ने विवाहिता की हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में 9 अगस्त 2023 को थाना सलेमपुर में मुकदमा संख्या 169/2023 दर्ज किया गया था। इसमें धारा 498ए, 304बी, 323, 34 आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर 25 नवंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोपों को सिद्ध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद, न्यायालय ने ग्राम बड़ौदा, थाना सलेमपुर निवासी पवन, शंकरलाल और शारदा को दहेज हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की।

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