38 बीघा भूमि पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित:संभल प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ 7 याचिकाओं पर सुनवाई, इस हफ्ते आ सकता है फैसला


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की 101 करोड़ रुपये मूल्य की 38 बीघा ग्रामसभा भूमि से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभल प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सात लोगों द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जिस पर पिछले 20 दिनों से लगातार सुनवाई चल रही थी। बीती 24 जुलाई को न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की कोर्ट संख्या 50 में सुनवाई हुई थी और 27 जुलाई सोमवार को कोर्ट का आदेश आया है। इसी सप्ताह कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। पूरा प्रकरण संभल तहसील के थाना रायसत्ती क्षेत्र के गांव तख्तगोसाईन में मुरादाबाद रोड पर स्थित पांच गाटा संख्या (206, 207, 238, 242/378, 279) से जुड़ा है। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने 28 जून को इस जमीन का निरीक्षण किया था। 29 जून को लेखपाल स्पर्श गुप्ता की शिकायत पर संभल कोतवाली पुलिस ने 31 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। 01 जुलाई को क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने लेखपाल के साथ मिलकर मुक्त कराई गई भूमि का नक्शा तैयार किया और संबंधित बयान दर्ज किए। याचिका दायर करने वालों में आलम वारसी (पुत्र मकसूद हुसैन, निवासी पानी टंकी, मोहल्ला मल्ली सराय), आजम खान (पुत्र साजिद खान, निवासी जिलानी अरबी कॉलेज, मोहल्ला देहली दरवाजा), मुजाहिद (पुत्र मौ. हशमत, निवासी मोहल्ला बेगम सराय), शाकिर अली (पुत्र गुलाम साबिर, निवासी नवाड़ा), मौ. रफीक (पुत्र जुम्मा), मौ. क़ासिम (पुत्र जहीर अहमद, निवासी मोहल्ला पंजू सराय) और शाकिर सबूर (पुत्र अब्दुल सबूर खान, निवासी बगीचा वाली मस्जिद, मोहल्ला चौधरी सराय, संभल) शामिल हैं। लेखपाल की जांच में सामने आया कि इस जमीन की पहले हेराफेरी की गई थी। दस्तावेजों की पड़ताल से पता चला कि वर्ष 2008 में उपसंचालक चकबंदी ने इस भूमि का नामांतरण एक फर्जी व्यक्ति के नाम कर दिया था। यह नामांतरण फर्जी पट्टे के आधार पर किया गया था, जिस पर नगर पालिका का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। नगर पालिका परिषद संभल के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम में सहायक आयुक्त) राजकुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पालिका के सेवानिवृत्त मानचित्रकार शहाबुद्दीन और पैरोकार माजिद खान सहित अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

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