3 गांजा, एक चरस तस्कर को 3-3 साल की जेल:झांसी में NDPS एक्ट कोर्ट ने 4 मुकदमों में सुनाया फैसला, 10-10 हजार जुर्माना


झांसी की NDPS एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने बुधवार को अवैध मादक पदार्थ से जुड़े 4 मुकदमों में फैसला सुनाया। इसमें 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया 9 जनवरी 2022 को दरोगा मोहित द्विवेदी ने रक्सा थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर सिजवाहा मोड के पास दबिश देकर बाइक सवार दतिया के उन्नाव थाना क्षेत्र के शिमिरिया गांव निवासी विकास पांडेय, राजेंद्र पांडेय और संदीप पांडेय को गिरफ्तार किया था। उनके पास से लगभग 15 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में अलग-अलग 3 केस दर्ज किए थे। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए गए। अब कोर्ट ने तीनों को 3-3 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। 14 साल पुराने केस में सजा 18 मई 2012 को दरोगा सतीश कुमार सिंह ने प्रेमनगर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए सारंदा तिराहा पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। शक होने पर पीछा कर हंसारी के हरिजन कॉलोनी निवासी बबलू पुत्र हरप्रसाद को गिरफ्तार किया। उसके पास से 200 ग्राम चरस बरामद हुई थी। प्रेमनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। आज कोर्ट ने उसे 3 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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