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बरेली के सीबीगंज क्षेत्र के गोविंदापुर में करीब 20 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कॉलोनी में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लॉटों का चिन्हांकन करने के साथ बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। बिना मंजूरी चल रही थी प्लॉटिंग
BDA के मुताबिक गोविंदापुर में मेंहदी हसन और मिसाल की ओर से करीब 20 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भूखंडों का चिन्हांकन करने के साथ बाउंड्रीवाल समेत अन्य विकास कार्य कराए जा रहे थे। इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण किया
मामले में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। शुक्रवार को BDA की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और अवैध कॉलोनी में कराए गए निर्माण और विकास कार्यों को ध्वस्त किया। BDA ने लोगों से की जांच के बाद जमीन खरीदने की अपील
BDA वीसी सौम्या पांडेय ने लोगों को चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के प्लॉटिंग या निर्माण अवैध माना जाएगा। ऐसे निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई हो सकती है। BDA ने लोगों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी और मानचित्र की स्वीकृति की पुष्टि जरूर करें, ताकि बाद में कार्रवाई की स्थिति न बने।
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20 बीघा की अवैध कॉलोनी पर चला BDA का बुलडोजर:बिना मंजूरी प्लॉटिंग और बाउंड्रीवाल का काम चल रहा था, BDA की टीम ने ध्वस्तीकरण किया