हरदोई में मांगलिक आयोजनों के लिए दो कमर्शियल सिलिंडर अनिवार्य:4,800 रुपए जमानत, रेट अलग; 300 परिवारों को सुविधा


हरदोई में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब शादी-विवाह, तिलक और अन्य पारिवारिक आयोजनों में भोजन बनाने के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। पेट्रोलियम कंपनियों के सहयोग से यह सुविधा निर्धारित प्रक्रिया के बाद आवेदन करने वाले परिवारों को दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और परिवहन से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से मांगलिक कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक सिलिंडरों की आपूर्ति सीमित की गई है। इस व्यवस्था के तहत, आयोजकों को सीमित गैस में भोजन तैयार करने के लिए अतिरिक्त चूल्हा, भट्ठी या अन्य वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। खाद्य एवं रसद विभाग के डीएसओ कार्यालय में अब तक 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एसडीएम स्तर से प्राप्त होने वाले आवेदन भी जिला स्तर पर भेजे जा रहे हैं, ताकि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। आवेदन स्वीकृत होने पर, प्रत्येक सिलिंडर के लिए 2,400 रुपये जमानत राशि और 2,145 रुपये गैस मूल्य जमा करना होगा। इस प्रकार, दो सिलिंडर लेने पर आयोजक को कुल 4,800 रुपये जमानत राशि और 4,290 रुपये गैस मूल्य अदा करना पड़ेगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद खाली सिलिंडर वापस करने पर जमानत राशि लौटा दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि आवेदन पत्रों की जांच के बाद पेट्रोलियम कंपनियों के नोडल अधिकारियों को आदेश भेजे जा रहे हैं, जिससे समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 300 आवेदकों को सिलिंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं और मांग के अनुसार यह व्यवस्था जारी रहेगी।

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