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सोनभद्र में करीब 11 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए 5-5 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश रामसुलीन सिंह की अदालत ने चंदन उर्फ राहुल सिंह और विक्की उर्फ रोहित सिंह पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 3 सितंबर 2015 की रात करीब 11:30 बजे शाहगंज थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर में हुई थी। राजपुर निवासी छोटे सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि चंदन पटेल और विक्की पटेल उनके भाई रामराज सिंह के दरवाजे पर गाली-गलौज कर रहे थे। रामराज सिंह ने दोनों को ऐसा करने से मना किया तो दोनों भाइयों ने लाठी-डंडे और लात-मुक्कों से उन पर हमला कर दिया। सिर में लगी थी गंभीर चोट हमले में रामराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सिर में भी चोट आई थी। घटना की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद दोषसिद्धि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों का भी परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चंदन उर्फ राहुल सिंह और विक्की उर्फ रोहित सिंह को दोषी पाया और दोनों को 5-5 वर्ष की कठोर कैद तथा 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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सोनभद्र में दो सगे भाइयों को 5-5 साल की कैद:सोनभद्र में 11 साल पुराने मारपीट में फैसला, 3-3 हजार जुर्माना लगा