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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतकबीरनगर के एसपी को तलब किया है। कोर्ट ने सरकारी वकीलों को समय पर जानकारी न देने पर नाराजगी जताई। एसपी को 28 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर खुद पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने रीमा यादव की याचिका पर सुनाया। रीमा ने कोतवाली थाने में दर्ज मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से जानकारी मांगी थी। 15 जुलाई 2026 के आदेश के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी। सरकारी वकीलों को जरूरी जानकारी अपर महाधिवक्ता ने भी बताया कि पत्र भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट ने कहा कि कई मामलों में पुलिस अधिकारी सरकारी वकीलों को जरूरी जानकारी नहीं दे रहे। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश की कॉपी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी कार्रवाई के लिए भेजने का आदेश दिया।
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संतकबीरनगर एसपी को हाईकोर्ट ने तलब किया:सरकारी वकीलों को जानकारी न देने पर नाराजगी, 28 अक्तूबर को पेश होने का आदेश